
दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन: बिना मान्यता स्कूलों पर सख्ती, मिली आखिरी मौका
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अब उन्हें “One Time Opportunity” दी जा रही है ताकि वे मान्यता के लिए आवेदन कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और स्कूल बंद भी किए जा सकते हैं।
🔹 आदेश में क्या कहा गया?
आदेश के मुताबिक दिल्ली में कई निजी स्कूल ऐसे हैं जो या तो बिना मान्यता चल रहे हैं या जिनकी मान्यता की अवधि खत्म हो चुकी है। अब इन स्कूलों को एक मौका दिया गया है कि वे तय समय में सभी जरूरी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स के साथ आवेदन करें।
सरकार ने स्पष्ट कहा है कि मान्यता के लिए 73 बिंदुओं वाला प्रोफॉर्मा भरना जरूरी होगा जिसमें स्कूल की बिल्डिंग सेफ्टी, शिक्षकों की योग्यता, बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, फायर सेफ्टी और बुनियादी ढांचे का विवरण शामिल होगा। अगर स्कूल इन मानकों को पूरा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी और स्कूल बंद करने की कार्रवाई हो सकती है।
🔹 क्यों उठाया गया कदम और क्या होगा असर?
दिल्ली में कई सालों से सैकड़ों निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूलों में न तो सुरक्षा मानक पूरे होते हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक। शिक्षा विभाग के अनुसार यह कदम बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
अब स्कूलों के पास सीमित समय है — अगर वे इस “वन-टाइम ऑपर्च्युनिटी” का लाभ नहीं उठाते तो उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। इस सख्त फैसले से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।